नाबालिग से छेडछाड करने वाले को अदालत ने सुनाई सजा
इस संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की गई थी
शामली। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय (पोक्सो प्रथम कोर्ट) मुजफ्फरनगर जनपद शामली द्वारा 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गय।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आदेश पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी ग्राम भाजू थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 440/16 धारा 354ए आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय (पोक्सो प्रथम कोर्ट) मुजफ्फरनगर जनपद शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक द्वारा उक्त मामले में थाना बाबरी पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना बाबरी पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 28.10.2022 को न्यायालय (पोक्सो प्रथम कोर्ट) मु0नगर जनपद शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त आदेश को दोषी पाते हुए धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम में 5 वर्ष कठोर कारावास व 25,000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।