किशोरी के साथ गंदी हरकत करने वाले को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान

अदालत ने जजमेंट सुनाते हुए 20 साल की कैद की सजा और 52 हजार रूपये के अर्थदंड से दंण्डित किया है।

Update: 2022-12-10 09:31 GMT

सहारनपुर। एसएसपी विपित ताड़ा के निर्देशन में थाना मंडी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वाले आरोपी को सिद्ध होने के पश्चात अदालत ने जजमेंट सुनाते हुए 20 साल की कैद की सजा और 52 हजार रूपये के अर्थदंड से दंण्डित किया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने शनिवार को बताया कि मंड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला खाताखेड़ी निवासी रिजवान ने घर के पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका के साथ छह माह तक दुष्कर्म किया। बालिका के तीन-चार माह का गर्भवती होने पर पिता ने जब उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया तो इस घटना का खुलासा हुआ। पीड़िता ने परिजनो को बताया कि रिजवान उसे डरा-धमकाकर और उसकी वीडियो बनाकर और पिता की हत्या करने की धमकी देकर उसके साथ छह माह से लगातार दुष्कर्म करता रहा। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने दोषी को 20 साल की सजा और 52 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

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