कोर्ट ने सुनाई अपराधी को सजा- चोरी की घटना को दिया था अंजाम
थाना बाबरी/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा विद्युत अधिनियम के मामले में अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई।
शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना बाबरी/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा विद्युत अधिनियम के मामले में अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सामान की चोरी की घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अभियंताओं द्वारा बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर मुकदमा अपराध संख्या 145/18 धारा 136 विद्युत अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राजकुमार कश्यप पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को मय माल के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय में उक्त मामले का विचारण किया गया।
एसपी सुकीर्ति माधव द्वारा मॉनीटरिंग सेल को साक्ष्य एवं साक्षियों को समय से उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन जनपद शामली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त राजकुमार को मुकदमा अपराध संख्या 145/18 धारा 136 विद्युत अधिनियम में 03 वर्ष 05 माह 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है।