हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया जुर्माना

हत्याभियुक्त शमीम को विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई;

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Update: 2022-05-19 16:17 GMT
हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया जुर्माना
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शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के नेतृत्व में थाना कांधला/मॉनिटरिंग सेल द्वारा हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते हत्याभियुक्त शमीम को विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ कुकर्म कर गला दबाकर हत्या करने की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना कांधला पुलिस द्वारा उक्त घटना में लिप्त रहे अभियुक्त शमीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम फतेहपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 290/2012 धारा 302, 34, 377 आईपीसी एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमें में अपराधी शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें का विचारण विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर में हुआ। मामले में विचारण के दौरान एसपी सुकीर्ति माधव द्वारा थाना कांधला/ मॉनिटरिंग सेल को प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा एसपी के आदेश के अनुपालन में गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थिति कर गवाही संपन्न कराई गई।

एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना कांधला/मॉनिटरिंग सेल द्वारा विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा हत्याभियुक्त शमीम उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है। पीडित परिवार द्वारा पुलिस के किये प्रयासों से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

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