अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा- इतना लगाया जुर्माना

जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।

Update: 2024-10-24 15:56 GMT

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।

लोक अभियोजक नितिन त्यागी ने बताया कि अलीगढ के थाना बरला स्थित ग्राम परोरा निवासी श्याम सुंदर उर्फ श्याम ने वर्ष-2019 में बुलंदशहर के कस्बा डिबाई के मौहल्ला पुरकला निवासी प्रमोद कुमार की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। इस सिलसिले में सात फरवरी 2019 को थाना डिबाई पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस ने 12 मई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विनित चौधरी न्यायालय एडीजे-अनूपशहर ने आज अभियुक्त श्याम सुन्दर उर्फ श्याम को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

वार्ता

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