अदालत ने चार अपराधियों को सुनाया सजा का फैसला- इतना लगा जुर्माना

अलग-अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2022-08-24 15:32 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना आदर्श मण्डी, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अलग-अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रांर्तगत अभियुक्त महक सिंह पुत्र रामकिशन निवासी शेखुपुरा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली को मुकदमा अपराध संख्या 158/2015 धारा 366 आईपीसी में न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कारावास की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 376 आईपीसी मे 10 वर्ष के कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रांर्तगत 3 अभियुक्तो 1. अनवर उर्फ जोनी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी आर्यपुरी रेतेवाला हाल किरायेदार याकूब का मकान थाना कैराना जनपद शामली। 2. फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर निवासी उपरौक्त। 3. तसलीम उर्फ बल्लू पुत्र मौ0 ताहिर निवासी उपरौक्त थाना कैराना जनपद शामली को मुकदमा अपराध संख्या 68/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में तीनों को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 5000, 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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