घर पर अकेली नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई सजा

The court sentenced the accused of raping a minor girl alone at home

Update: 2024-10-25 15:29 GMT

झुंझुनू। राजस्थान में झुंझुनु के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोगी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियाेगी सुरेश कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2019 को पीड़िता से दुष्कर्म किया जब वह घर पर अकेली थी। सुरेश ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

वार्ता

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