अदालत ने सुनाई चार दोषियों को सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित
साथ ही 4000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 4000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
1. वर्ष 2004 में अभियुक्ता 1. विमलेश उर्फ कमलेश पत्नी महेन्द्र निवासी मौहल्ला गंगारामपुरा थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर 2.संजो पत्नी तेजपाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 321/2004 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,00-5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
2. वर्ष 2000 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र वेदपाल निवासी किवाना थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 31/2000 धारा 279/338/3041ए भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय बैठने की अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।
3. वर्ष 2000 में अभियुक्त मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र गुलामहसन निवासी अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 67/472/2000 धारा 3/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 09.09.2024 को न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।