अदालत ने 11 दोषियों को सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

49,800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

Update: 2024-09-04 14:08 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 5 अलग-अलग मामलों में 11 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 49,800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में अभियुक्त नीटू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 381/2002 धारा 325/427/504 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय में बैठने हेतु नियत अवधि में दण्डित किया गया व धारा 325 भादवि में 500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 300/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 427 भादवि में 200/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.सत्यपाल पुत्र महेन्द्र 2.मेघराज उर्फ बेगराम पुत्र महेन्द्र 3.पवन पुत्र प्रेम सिंह निवासीगण घिस्सूगढ़ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 95/1996 धारा 147/148/323/324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तक की सजा व धारा 324 भादवि में प्रत्येक पर 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में प्रत्येक पर 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में प्रत्येक पर 200-200/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 147/148 भादवि में प्रत्येक पर 200-200/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 1995 में अभियुक्तगण 1. तेजवीर उर्फ तेजू पुत्र जुम्मा 2. जैन सिंह पुत्र रइयत निवासीगण ग्राम सिलावर थाना आदर्शमंडी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 77/95 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय ADJ/FTC शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 15000-15000/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 1999 में अभियुक्तगण 1. नसीर पुत्र वसीर 2. अहसान उर्फ शानू पुत्र अब्दुल हकीम 3. आसफाक पुत्र अब्दुल गफूर 4. नफीस पुत्र बाबू निवासीगण ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 358/99 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व उपरोक्त धारा में प्रत्येक पर 2000-2000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 2014 में अभियुक्त वाजिद पुत्र अखवर निवासी वसैड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 440/14 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व उपरोक्त धारा में 6000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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