पुलिस की पैरवी से हत्याकांड के आरोपियों को मिला आजीवन कारावास

55-55 हजार रूपये के अर्थदंड से भी आरोपियों को दंडित किया गया है।

Update: 2022-07-15 15:06 GMT

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही थाना मंसूरपुर पुलिस की जोरदार पैरवी के चलते गांव जडौदा में वर्ष 2016 में हुए हत्याकांड के मामले में शामिल आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा 55-55 हजार रूपये के अर्थदंड से भी आरोपियों को दंडित किया गया है।

शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की विनीत जायसवाल की अगवाई में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही जनपद की थाना मंसूरपुर पुलिस की सजगता की वजह से वर्ष 2016 की 7 अप्रैल को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा में हुई ग्रामीण की हत्या में आरोपियों को विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 की 7 अप्रैल को वादी द्वारा थाना मन्सूरपुर पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम जडौदा थाना मन्सूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अपने साथी तिलकराम पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम रासना थाना सकरपुर जनपद मेरठ के साथ मिलकर वादी के पिता स्व0 दीन मौहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वर्ष 2016 की 18 जून को अभियुक्त तिलकराम उपरोक्त व वर्ष 2017 की 2 फरवरी को अभियुक्त जुनैद उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मामले के विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 15.12.2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

गोली मारकर हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना मन्सूरपुर स्तर से त्वरित प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। पुलिस द्वारा सम्बन्धित गवाहान को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय द्वारा अभियुक्त तिलकराम उपरोक्त को धारा 302/120बी/506 भादवि में आजीवन कारावास व 55,000/- रुपये अर्थदण्ड व अभियुक्त जुनैद उपरोक्त को धारा 302/120बी भादवि व 25 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावाय व 60,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।

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