पुलिस की पैरवी से युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी को 7 साल की मिली सजा

युवती के साथ छेड़छाड़ और अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने के मामले में सहारनपुर में अदालत ने आरोपी गौरव को 7 साल की सजा सुनायी;

Update: 2022-02-25 02:20 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी गौरव गगनेजा शंटी को सात साल की सजा दस हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिले के वरिष्ठ पुलिस आकाश तोमर ने बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में मजबूत पैरोकारी किए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त गगनेजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। तोमर ने बताया कि सहारनपुर नगर कोतवाली के नवाबगंज निवासी एक व्यक्ति ने 28 मई 2018 को गगनेजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने उनकी बेटी को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर 20 हजार रुपये वसूले हैं।

पिता ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी ने इससे परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गौरव गगनेजा को सात साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया।

वार्ता

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