जानलेवा हमले में दोषी को दस वर्ष की सज़ा व 27 हज़ार का जुर्माना
घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत द्वारा दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मुजफ्फरनगर। जनपद शामली में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत द्वारा दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर 27 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए अदालत ने कहा है कि जुर्माने की रकम से दस हज़ार रुपये चुटैल सादिक को मिलेगें। वादी द्वारा अदालत में झूठा बयान देने पर अदालत ने धारा 344 के तहत कार्यवाही का नोटिस जारी किया है।
शुक्रवार को गत 4 अक्टूबर 2014 को शामली कोतवाली क्षेत्र के में घुसकर धारदार हथियार से सादिक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी कालू उर्फ हुक्का उर्फ घोड़ा को अदालत नहीं दस वर्ष की सज़ा सुनाते हुए 27 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से दस हज़ार रुपये घायल सादिक को मिलेगें। अदालत ने वादी द्वारा अपने बयान से मुकरने व झूठे ब्यान देने पर धारा 344 सीआर पी सी के तहत संज्ञान लेकर कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व एडीजी सी ललित भरदुवाज ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 4 अक्टूबर 2014 को कोतवाली थाना के शामली में घर मे घुस कर धारदार हतियार से हमला कर सादिक को घायल कर दिया था। इस मामले की रिपोर्ट नाज़िम ने कालू के विरुद्ध लिखाई थी।