एकनाथ शिंदे पर लटकी तलवार- स्पीकर को कोर्ट की सुप्रीम डेडलाइन
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एक बार फिर से बड़ी उथल-पुथल के असर उत्पन्न कर दिए हैं।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एक बार फिर से बड़ी उथल-पुथल के असर उत्पन्न कर दिए हैं। शिवसेना उद्धव को छोड़कर पाला बदल करने वाले विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोर्ट ने स्पीकर को सुप्रीम डेडलाइन जारी करते हुए 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर की गई याचिका पर दिसंबर के अंत तक स्पीकर अपना फैसला सुनाए।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर खतरे की घंटी लटका दी है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि शिवसेना उद्धव से बगावत करके पाला बदल करने वाले विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिसंबर के अंत तक फैसला लें।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक शिवसेना के बागी विधायकों एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर 24 जनवरी 2024 तक फैसला लेने को कहा है।
उधर महाराष्ट्र सचिवालय की ओर से हाल ही में पिछले दिनों एक हलफनामा दायर कर बताया गया था कि दिवाली की छुट्टियां एवं सदन के शीतकालीन सत्र के चलते फैसला 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस जेपी पारदीवाला ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हमने बार-बार विधानसभा स्पीकर को दसवीं सूची के तहत कार्यवाही पूरी करने का समय दिया है। अब महाराष्ट्र सचिवालय की ओर से एक हलफनामा दायर करते हुए कहा गया है कि अयोग्यता की याचिकाओं वाले दो समूह थे, एक शिवसेना और एक एनसीपी।