स्वाति मालीवाल मारपीट मामला- बिभव कुमार को नहीं मिली राहत- 22 जून तक..
तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अब एक बार फिर से 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर होना बताए जा रहे स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को आज भी अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जुडिशल कस्टडी को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
सोमवार को राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए रहे बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई।
न्यायिक हिरासत की खत्म होने के बाद बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सम्मुख पेश किया गया था। न्यायिक हिरासत को लेकर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अब एक बार फिर से 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि बिभव कुमार को पुलिस द्वारा बीते दिन यानी शुक्रवार को अदालत में पेश किया था, जिसके चलते कोर्ट ने विभव कुमार को एक दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया था। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में की गई पूछताछ के बाद बिभव कुमार को 31 में को हिरासत में भेज दिया गया था।