देशभर में जारी रहेगी बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट की सुप्रीम रोक
इसमें चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि फिलहाल फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक को जारी रखने का ऐलान करते हुए निर्देश दिया है कि अदालत के आदेशों की अवमानना करने वालों पर एक्शन होगा और पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी पाएं गए अधिकारियों से वसूला जाएगा।
बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं।
इस पर जस्टिस गवई ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लोगों के लिए होगा। इसमें चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे हटाना ही सही होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।