सुप्रीम कोर्ट की हिदायत- अभी नहीं खुलेगी संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट
एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को भी गोपनीय रखने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे विवाद को लेकर कहा है कि निचली अदालत फिलहाल इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले और अब हाई कोर्ट की इजाजत के बिना इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाए।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे विवाद को लेकर कहा है कि अब फिलहाल निचली अदालत द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस मामले में अब हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे विवाद के मामले को अपने पास लंबित रखते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि अगले साल की 6 जनवरी निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उपाय करें, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक वहां मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अगला कदम उठाने से रोकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से सर्वेक्षण के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना के लिए भी कहा है और निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी याचिका को दायर होने के तीन दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को भी गोपनीय रखने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।