कोर्ट के सुप्रीम फैसले से मिली आप सरकार की बांछे- जलापूर्ति के लिए...
राज्य सरकार की इकाई को भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला मामले को लेकर पिछले काफी लंबे समय से दिनों दिन फजीहत झेल रही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और गुड न्यूज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान वित्त सचिव को जलापूर्ति से संबंधित राज्य सरकार की इकाई को भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला राहत भरी खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव वित्त को जलापूर्ति से संबंधित राज्य सरकार की इकाई को भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने का निर्देश देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को की जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का यह कहते हुए दरवाजा खटखटाया था कि अधिकारी विधानसभा की मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के लिए आवंटित धनराशि को जारी नहीं कर रहे हैं।
इस पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हम प्रधान सचिव से पूछेंगे। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा यह तर्क दिए जाने कि उपराज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया है कि फंड रिलीज करने में लोग की कोई भूमिका नहीं है और यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की है। शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले ही वित्त सचिव ने 31 मार्च को 760 करोड रुपए जारी किए थे। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि इस धन का उपयोग लंबित भुगतान के लिए किया गया है।