सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-OBC SC ST सामान्य सीट पर एडमिशन..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी,एससी तथा एसटी के मेधावी छात्र योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला पा सकते है

Update: 2024-08-21 05:22 GMT

नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को योग्यता के आधार पर सामान्य कोटे की सीटों पर दाखिला पाने का हकदार बताया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई एवं केवी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रामनरेश उर्फ रिंकू कुशवाहा तथा अन्य की ओर से दाखिल की गई अपील को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें रिजर्वेशन का लाभ ले रहे मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला नहीं देने का फरमान सुनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी तथा अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग के मेधावी छात्र यदि अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के कोटे की सीटों पर दाखिला पाने के हकदार है तो उन्हें आरक्षण वाली सीटों पर दाखिला नहीं मिलना चाहिए।

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