धड़ाधड़ कार्यवाही कर रही ED को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत- अदालत में केस..
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी को लेकर एक तरह से नियमावली निर्धारित कर दी है।
नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर धड़ाधड़ कार्यवाही कर रही प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों में कहा गया है कि यदि मनी लांड्रिंग एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट में केस विचाराधीन है तो फिर प्रवर्तन निदेशालय किसी को भी बीच में गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि यदि मनी लांड्रिंग एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया कोई केस स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर बीच में किसी को भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी के ऊपर मनी लांड्रिंग के आरोप लगे हैं और वह व्यक्ति अदालत के सम्मुख पेश हुआ है तो फिर केस चलने के दौरान उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी को लेकर एक तरह से नियमावली निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई इस नई व्यवस्था को अब आगे के मामलों के लिए एक नजीर माना जा सकता है।