बोला सुप्रीम कोर्ट- दिल्ली को पानी दे हिमाचल- हरियाणा भी कर मदद

हरियाणा सरकार को दिल्ली की मदद करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मदद करने को कहा है।

Update: 2024-06-06 12:08 GMT

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आए जल संकट में मदद मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर करने वाली दिल्ली सरकार की सुनवाई करते हुए देश की शीश अदालत ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार को दिल्ली की मदद करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मदद करने को कहा है।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 7 जून से हिमाचल प्रदेश को अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट की वोकेशन बेंच ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि जब राज्य के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी को पहुंचने में दिल्ली सरकार की मदद करें, जिससे बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह राज्य के भीतर पानी की बर्बादी रोकने की बाबत ठोस कदम उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राज्य का जल संकट दूर करने के लिए पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और ना ही इसे लेकर किसी प्रकार की राजनीति करने की जरूरत है। अदालत ने सभी पक्षों से 10 जून सोमवार तक जल संकट के मामले को दूर करने की बाबत अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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