कोर्ट का NEET काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम इंकार- NTA से मांगा जवाब

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि NEET-UG की पवित्रता भंग हुई है, लिहाजा हमें इसका जवाब चाहिए।

Update: 2024-06-11 06:42 GMT

नई दिल्ली। NEET-UG के रिजल्ट में धांधली होने के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एग्जाम करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगते हुए कहा है कि NEET-UG की पवित्रता प्रभावित हुई है, लिहाजा हमें इसका जवाब चाहिए।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NEET-UG के रिजल्ट में धांधली के मामले की सुनवाई करते हुए NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ एवं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में NEET परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि NEET-UG की पवित्रता भंग हुई है, लिहाजा हमें इसका जवाब चाहिए।

याचिका शिवांगी मिश्रा तथा नो अन्य स्टूडेंट द्वारा NEET-UG का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही 1 जून को दायर की गई थी। इसके बाद जब 4 जून को NEET-UG परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गई है।Full View

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इन याचिकाओं में कई कैंडिडेट को ग्रेस अंक देने के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि काउंसलिंग को रद्द करते हुए मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

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