ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पर रोक से कोर्ट का सुप्रीम इंकार

हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।

Update: 2024-04-01 11:31 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने नमाज अदा करने को लेकर यथा स्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है।।

सोमवार को मसाजिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए नमाज अदा करने को लेकर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

मसाजिद इंतजामिया कमेटी द्वारा यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। अदालत ने मसाजिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

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