चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक से कोर्ट का सुप्रीम इनकार

यह कहते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Update: 2024-03-21 07:20 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में की गई दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट ने सुप्रीम इनकार करते हुए कहा है कि इस चरण में आकर आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने का न केवल इलेक्शन पर असर पड़ेगा बल्कि इससे अराजकता की स्थिति भी पैदा होगी। यह कहते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नियुक्त किए गए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने में थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए था। जिससे अच्छे तरीके से प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि इस चरण में आकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से न केवल इलेक्शन की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा बल्कि इससे अराजकता की स्थिति भी पैदा होगी।

हालांकि अदालत ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है?

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से उस आरोप पर नया आवेदन देने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक पहले ही आयोजित करा ली गई थी।

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