कोर्ट का हेमंत को जमानत से सुप्रीम इनकार- सोरेन ने चुनाव प्रचार के...
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव- 2024 के प्रचार के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। जमानत के लिए हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत का हवाला दिया था।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज किए जाने से पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को जमानत मिलनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सोरेन को जमानत दिए जाने पर उनके खिलाफ चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।