कोर्ट का आम आदमी पार्टी को सुप्रीम झटका- बोली अदालत LG जो करें वह सही
लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके लिए कैबिनेट की सहायता अथवा सलाह की आवश्यकता नहीं है।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैनों के मनोनयन को सही ठहराते हुए कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके लिए कैबिनेट की सहायता अथवा सलाह की आवश्यकता नहीं है।
सोमवार को दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन के मनोनयन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले को सही करार दिया है। कानून के मुताबिक देश की सबसे बड़ी अदालत में एल्डरमैन के मनोनयन को सही बताते हुए कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके लिए कैबिनेट की सहायता अथवा सलाह की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे।
फैसला सुनाते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि एल्डरमैन की नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर का वैधानिक कर्तव्य है और इसे पूरा करने में वह राज्य कैबिनेट की सलाह लेने के लिए कहीं से भी बाध्य नहीं है।