शिवकुमार हत्याकांड-तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद

जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीनों दोषियों को दो 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

Update: 2021-11-30 12:25 GMT

मुजफ्फरनगर। जमीनी रंजिश के मामले को लेकर वर्ष 2017 की 23 मई को घर से बुलाकर की गई शिवकुमार की हत्या के मामले में न्यायालय की ओर से तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को ऊपर 35-35 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए तीनों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीनों दोषियों को दो 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मंगलवार को जनपद न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय में पड़ोसी जनपद शामली के थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव मोरमाजरा में जमीनी रंजिश को लेकर वर्ष 2017 की 23 मई को शिवकुमार को घर से बुलाकर की गई हत्या के मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एडीजीसी कमलकांत की ओर से दोषियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी करते हुए विभिन्न दलीलें न्यायालय के सम्मुख पेश की गई। विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवकुमार हत्याकांड में नामजद कराए गए आरोपी इंद्रपाल, मन्नू और सतपाल को शिवकुमार की हत्या का दोषी पाया और तीनों को उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया। न्यायाधीश ने 35-35 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए तीनों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि यदि उम्रकैद की सजा पाए तीनों दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो तीनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2017 की 23 मई को जनपद शामली के थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव मोरमाजरा निवासी शिवकुमार के पिता विनोद के साथ चल रही जमीनी रंजिश को लेकर आरोपी इंद्रपाल ने फोन करके शिवकुमार को रात के समय अपने घर बुलाया था। जहां पर इंद्रपाल ने अपने रिश्तेदार मन्नू एवं सतपाल की मदद से शिवकुमार की हत्या कर दी। अगले दिन शिवकुमार का शव पुलिस द्वारा आरोपी इंद्रपाल के घर से बरामद किया गया था पुलिस ने मृतक के पिता विनोद की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



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