श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद- कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका

अदालत के सुप्रीम आदेशों के मुताबिक अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ अदालत द्वारा सुनी जाएगी।

Update: 2024-09-17 12:14 GMT

नई दिल्ली। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए इस बाबत स्टे देने से इनकार कर दिया है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

अदालत के सुप्रीम आदेशों के मुताबिक अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ अदालत द्वारा सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस विवाद की बाबत दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एक सदस्यीय पीठ ने इसी साल की 1 अगस्त को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Tags:    

Similar News