राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले CJM को झटका- 68 जजों के प्रमोशन पर रोक

सजा सुनाने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत गुजरात की अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है।

Update: 2023-05-12 09:26 GMT

नई दिल्ली। सूरत की अदालत में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाने वाले सीजेएम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत गुजरात की अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों को बड़ा झटका दिया गया है। मोदी सरनेम मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराकर उन्हें सजा देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह एवं जस्टिस रवि कुमार की पीठ ने कहा है कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के मुताबिक योग्यता- सह- वरिष्ठता के सिद्धांत एवं योग्यता परीक्षा पास किए जाने के बाद जजों की पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में वर्ष 2011 में संशोधन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट की ओर से जारी की गई लिस्ट एवं जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश गैरकानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है। इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी ओर से सरकार द्वारा आदेशों के साथ जारी की गई पदोन्नति की गैर कानूनी सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है और पदोन्नति पाने वाले संबंधित अफसरों को उनके उन मूल पदों पर भेजा जाता है जिन पर वह अपनी पदोन्नति से पहले तक नियुक्त थे।

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