स्पीकर को पैंतरेबाज़ी पर SC की खरी खरी- फेल रहे तो हम करेंगे फैसला

देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में फेल रहते हैं तो वह खुद फैसला सुनाएगी।

Update: 2023-10-13 11:05 GMT

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में हुए सबसे बड़े सियासी उलटफेर को लेकर विधयकों की अयोग्यता के मामले में फैसला सुनाने के बजाय पैंतरेबाजी दिखा रहे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। तल्ख टिप्पणी करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि अगर स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने में फेल रहते हैं तो अदालत खुद फैसला सुनाएगी। इस मामले पर अब सोमवार को सुनवाई होगी।

शुक्रवार को महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने के लिए कहा है।

देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में फेल रहते हैं तो वह खुद फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि स्पीकर निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम पेश करने में विफल रहते हैं तो कोर्ट एक समय सीमा निर्धारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस अदालत की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित है। इसलिए स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा हमारे आदेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।

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