बुलडोजर एक्शन पर बोला SC- जज नहीं बन सकते अफसर- एक्शन से पहले.....
घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वह आरोपी या दोषी है तो यह पूरी तरह से संवैधानिक होगा।
नई दिल्ली। देश की विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से लिए जा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनाएं गए अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकती है। अफसर इस बात को तय नहीं कर सकते हैं कि दोषी कौन है? अदालत ने बुलडोजर कार्यवाही को लेकर 15 गाइडलाइन भी जारी की है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि अफसर बुलडोजर कार्यवाही को लेकर जज नहीं बन सकते हैं। वह इस बात को तय नहीं करें कि दोषी कौन है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है। गाइडलाइन का पालन किये बगैर किसी के भी खिलाफ मकान गिरने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्यवाही के मामले को लेकर संपत्ति मलिक को 15 दिन का नोटिस भी देना होगा।
बुलडोजर कार्यवाही को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं और वह आरोपी को दोषी घोषित करते हुए उसका घर नहीं गिरा सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वह आरोपी या दोषी है तो यह पूरी तरह से संवैधानिक होगा।