SC का मोहलत से इनकार- बिल्किस के दोषियों को जाना ही होगा जेल
अदालत ने तीन दोषियों द्वारा की गई मोहलत की अपील याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को मोहलत देने से सुप्रीम इनकार करते हुए आदेश दिया है कि रविवार तक सभी को सरेंडर करना ही होगा। अदालत ने तीन दोषियों द्वारा की गई मोहलत की अपील याचिका को खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को रविवार तक जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। दोषियों की याचिका खारिज करते हुए न्याय मूर्ति बीवी नागरत्ना की अगवाई वाली पीठ ने सभी दोषियों को रविवार तक जेल के भीतर लौटने का आदेश देते हुए कहा है कि दोषियों ने अपनी याचिकाओं में और समय दिए जाने को लेकर जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है और बताए गए कारण उन्हें जेल में सरेंडर करने से नहीं रोकते हैं।
अदालत के आदेश से पहले दोषियों की ओर से कोर्ट के सम्मुख पेश हुए वकीलों ने एक-एक करके अलग-अलग अपने आवेदन बेंच के सामने पेश किये। जिनमें बुढ़ापा, स्वास्थ्य समस्याएं, सर्जरी और बूढ़े माता-पिता की देखभाल से लेकर सर्दियों की फसलों की कटाई एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे कारण बताए गए थे।