राहुल की सदस्यता बहाली पर याचिका दाखिल करने पर SC ने लगाया जुर्माना
अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गई संसद सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था तो उसको चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात की स्थानीय अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुना दी थी। इस सजा के बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां भी स्थानीय अदालत का फैसला बरकरार रखा गया था।
इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी थी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद अशोक पांडे ने संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की साथ ही उन्होंने याचिका दाखिल करने वाले अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बीआर गंवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।