SC की दो टूक- बैलेट पेपर से नहीं होंगे चुनाव- पर्चियां का मिलान भी....

सरकार एवं चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए सिस्टम में दखल दिए जाने से बिना वजह शक होगा।

Update: 2024-04-26 05:47 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की मांग को खारिज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवी पेट की पर्चियों के मिलान से भी इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दाखिल की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवी पेट पर्चियों की शत प्रतिशत क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के सुझाव वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि सरकार एवं चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए सिस्टम में दखल दिए जाने से बिना वजह शक होगा।

उन्होंने कहा है कि हमने प्रोटोकॉल एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए दो निर्देश दिए हैं। पहले निर्देश में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए और उसे 45 दिनों तक स्टोर करके रखा जाए।

दूसरी व्यवस्था में उम्मीदवारों की अपील पर रिजल्ट के बाद इंजीनियरों की एक टीम माइक्रोकंट्रोलर एवं में बर्न मेमोरी की जांच करेगी। यह काम रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना होगा। जिसका खर्च डिमांड करने वाले कैंडिडेट को उठाना होगा। इससे पहले 24 अप्रैल को हुई 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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