तीन नेताओं को अदालत में हंगामा- अब अदालत ने सुनाई यह सजा

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था

Update: 2024-07-26 13:58 GMT

अगरतला, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने नौ साल पहले वाम दलों की ओर से आहूत हड़ताल के दौरान अदालत में सुनवाई के बीच हंगामा करने के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के तीन नेताओं को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ ने दो सितंबर 2015 को दक्षिण त्रिपुरा के अंतर्गत बेलोनिया में अदालत कक्ष के अंदर एक मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए माकपा नेता तापस दत्ता, त्रिलोकेश सिन्हा और बाबुल देवनाथ को यह सजा सुनाई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था। विस्तृत सुनवाई के बाद बेलोनिया की एक स्थानीय अदालत ने तीनों दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। दोषियों ने इसके बाद दक्षिण त्रिपुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी, जहां यह सजा बरकरार रखी गयी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें दी गई सजा को बरकरार रखा।

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