मानहानि मामले में राउत को राहत- जमानत मिली- सजा भी निलंबित
उन्होंने अपील का फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की भी मांग की।
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को जमानत दे दी और 15 दिन की कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया।
गौरतलब है कि 26 सितंबर को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को मेधा को बदनाम करने का दोषी पाया था और उन्हें 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद राउत ने विशेष अदालत में अपील दायर की थी और मांग की थी कि सजा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आदेश कानून की दृष्टि से गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने अपील का फैसला होने तक सजा को निलंबित करने की भी मांग की। मजिस्ट्रेट अदालत ने एक महीने के लिए सजा को निलंबित कर दिया, जिससे राउत को जमानत और अपील करने का समय मिल गया।