पतंजलि के विज्ञापन मामले में फंसे रामदेव बालकृष्ण- माफीनामा खारिज
अदालत ने कहा है कि पतंजलि ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, लिहाजा अब वह कार्यवाही के लिए तैयार रहे।
नई दिल्ली। वर्ष 2019 में आई कोविड-19 की बीमारी को दोनों हाथों से भुनाने के लिए कोरोनिल दवा का इस्तेमाल कर उसके संबंध में धड़ाधड़ विज्ञापन देने वाले पतंजलि के विवादित विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि पतंजलि ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है, लिहाजा अब वह कार्यवाही के लिए तैयार रहे।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पतंजलि के बाबा रामदेव और बाल कृष्णा पतंजलि के विवादित विज्ञापन मामले में बुरी तरह से आफत में फंस गए हैं। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी एवं मुकुल रोहतगी से कहा है कि पतंजलि ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। लिहाजा अब वह कार्यवाही के लिए तैयार रहे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज बुधवार को की गई टिप्पणी से पहले 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच के सामने पतंजलि की तरफ से सुनवाई के दौरान माफीनामा जमा किया गया था। उस समय पतंजलि को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की इस बेंच ने कहा था कि यह माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए दिया गया है, लेकिन तुम्हारे अंदर माफी का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।