राजीव गांधी के हत्यारे की बढ़ी पैरोल अवधि

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया।

Update: 2020-11-23 08:32 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का सोमवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने एजी पेरारिवलन की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया।

इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था और उसकी पैरोल अवधि आज खत्म हो रही थी।

इस बीच, सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पेरारिवलन को रिहा करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

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