भांग बचने के मामले में पहली बार सजा- 5 साल की जेल- एक लाख रुपए..
सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली। देश भर में शराब पीने एवं बेचने वालों को अदालत द्वारा सजा दिया जाना आम बात है। लेकिन बिहार में भांग बेचने पर कोर्ट द्वारा किसी को सजा दी गई हो ऐसा पहली बार बिहार में देखने को मिला है। सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोनों दोषियों के ऊपर एक-एक लख रुपए का जुर्माना भी अदालत द्वारा लगाया गया है।
बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य के भीतर शराब बंदी लागू करते हुए शराब के बेचने एवं पीने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहे भांग के मामलों को थामने के लिए दरभंगा की जिला अदालत द्वारा तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों को भांग एवं शराब बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई है।
दरअसल बहादपुर के बलभद्रपुर नवटोल के रहने वाले देवेंद्र झा एवं मिथिलेश झा को पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए भांग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम भांग पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। जब यह मामला दरभंगा की जिला अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए देवेंद्र झा एवं मिथिलेश झा को दोषी करार देते हुए दोनों को पांच-पांच साल जेल में रहने के अलावा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा दी गई है।