एसडीएम के रिकाउंटिंग के आदेश पर प्रधान को मिला अदालत से स्टे
मुजफ्फरनगर के छपार के प्रधान जुबैर उर्फ बबलू त्यागी के खिलाफ एसडीएम सदर के रिकाउंटिंग के आदेश पर एडीजी 3 ने स्टे दे दिया
मुजफ्फरनगर। जनपद के गांव छपार के प्रधान जुबैर उर्फ बबलू त्यागी के खिलाफ एसडीएम सदर के रिकाउंटिंग के आदेश पर एडीजी 3 ने स्टे दे दिया है।
गौरतलब है कि बीते पंचायत चुनाव में मुजफ्फरनगर जनपद की छपार ग्राम पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए जुबैर उर्फ बबलू त्यागी तथा मनोज त्यागी के बीच मुकाबला हुआ था। जब मतगणना हुई तो जुबैर उर्फ बबलू त्यागी को एक वोट से विजय घोषित कर दिया गया था। जुबैर उर्फ बबलू त्यागी के निर्वाचन को उनके प्रतिद्वंदी मनोज त्यागी ने एसडीएम सदर के न्यायालय में चुनौती दी थी। मनोज त्यागी ने रिकाउंटिंग करने के लिए मुकदमा दायर किया था। लंबी बहस के बाद 18 मई 2023 को एसडीएम सदर परमानंद झा ने सुनवाई करते हुए छपार ग्राम पंचायत की मतगणना की रीकाउंटिंग करने के आदेश दे दिए थे।
25 मई को ग्राम छपार की मतगणना रीकाउंटिंग होनी थी लेकिन इसी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खतौली तहसील के ग्राम तुलसीपुर में कार्यक्रम लग गया क्योंकि मुख्यमंत्री का मुजफ्फरनगर दौरा था इसलिए एसडीएम सदर परमानंद झा ने प्रशासनिक व्यवस्था के चलते इसमें 1 जून को रिकाउंटिंग करने का आदेश दिया था। एसडीएम सदर के आदेश के खिलाफ ग्राम प्रधान जुबैर उर्फ बबलू त्यागी ने मुजफ्फरनगर के एडीजे 3 के न्यायालय में एसडीएम के आदेश के खिलाफ स्टे देने के लिए वाद दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए आज एडीजे 3 ने एसडीएम सदर के 18 मई 2023 के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में तीन जुलाई 2023 की तिथि नियत कर दी है। एसडीएम के आदेश के खिलाफ कोर्ट से स्टे मिलने पर जहां मनोज त्यागी को झटका लगा है वही ग्राम प्रधान बबलू त्यागी ने रात की सांस ली है।