जनसंख्या नियंत्रण हमारा नहीं सरकार का काम- उठाए कदम
उच्चतम न्यायालय ने देश के भीतर दो बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दो टूक कहा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश के भीतर दो बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दो टूक कहा है कि यह अदालत का काम नहीं है। सरकार को ही इस मामले में कदम उठाने चाहिए।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए डाली गई उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें देश के भीतर 2 बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने की मांग उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दाखिल की गई इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिये नीति या कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को ही अपनी तरफ से कदम उठाने चाहिए। हालाकि अदालत इस दिशा में प्रयास भी कर रही है, लेकिन असली काम सरकार को ही करना होगा। दरअसल विभिन्न व्यक्तियों की ओर से देश में बढ़ रही जनसंख्या को लेकर गहरी चिंता जताते हुए बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए देश के भीतर 2 बच्चे पैदा करने की नीति बनाकर उसे लागू करने की डिमांड सुप्रीम कोर्ट से की गई थी।