पूजा खेड़कर को मिला राहत का मरहम- अरेस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक

अदालत ने कहा है कि इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी।

Update: 2024-08-12 07:10 GMT

नई दिल्ली। आईएएस से बर्खास्त की जा चुकी पूजा खेड़कर को हाईकोर्ट ने राहत का मरहम देते हुए 21 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है। 21 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

सोमवार को फर्जीवाड़े को लेकर चौतरफा घिरी बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत का मरहम प्राप्त हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर को आज हुई सुनवाई के दौरान 21 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। आईएएस से बर्खास्त की गई पूजा खेड़कर के ऊपर यूपीएससी आवेदन में गलत जानकारी देने तथा तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक अरेस्ट नहीं किया जाए। अदालत ने कहा है कि इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी।

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