ढोल नहीं मिला तो पुलिस ने टीन के डब्बे से कराई मुनादी- की 82 की कार्रवाई

डेढ़ करोड़ रुपए के गबन के आरोपी के घर आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्रवाई की है।

Update: 2022-08-05 14:15 GMT

जौनपुर। ढोल नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कामचलाऊ व्यवस्था करते हुए तकरीबन 5 घंटे तक टीन का डब्बा बजाकर मुनादी करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए के गबन के आरोपी के घर आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्रवाई की है।

शुक्रवार को जौनपुर पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के लिए किसी ढोल वाले की तलाश की गई। पुलिस के हाथ मुनादी के लिए जाने को जब कोई ढोल वाला हाथ नहीं लगा तो ढोल वाले के अभाव में पुलिस टीम ने खुद ही टीन का एक खाली कनस्तर उठाया और तकरीबन 5 घंटे तक उसे बजाते हुए मुनादी करने के बाद दीपक शुक्ला के घर आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पहुंची।

दरअसल तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए के गबन के आरोपी दीपक शुक्ला नाम के व्यक्ति में जेकेबी नाम की कंपनी बनाकर 8 लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए का गबन कर लिया था। इस मामले को लेकर वर्ष 2019 में आजमगढ़ के सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच किए जाने पर पता चला कि जेकेबी ग्रुप ऑफ कंपनी एवं जेकेवी लैंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से दो जाली एवं फर्जी कंपनियां बनाई गई थी।

पीड़ित शुभराती की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में वादी ने बताया था कि जिस समय वह कंपनी का एजेंट बना उस समय कंपनी के फर्जी एवं जाली होने की सूचना मुझे नहीं थी। कंपनी ने प्रलोभन देते हुए उसे एजेंट बनाया था तथा जमीन की एवज में पैसे का निवेश करने के लिए उसे बोला था।

इस मामले में आज पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोपी दीपक शुक्ला के घर पर आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

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