जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू की धारा 144

मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।

Update: 2022-12-31 13:18 GMT

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने कोविड-19 के प्रबंधन एवं नववर्ष, गणतंत्र दिवस महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग लखनऊ के द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन एवं आवश्यक तैयारी से संबंधित तथा आगामी नववर्ष दिवस, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि तथा बसंत पंचमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों, जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत सामाजिक संप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे जाने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

वार्ता

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