जहरीली शराब कांड- सपा MLA को कोर्ट का हाई झटका...
हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से हुई 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले में SP MLA को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
प्रयागराज। आजमगढ़ में देसी शराब के ठेके से खरीदकर पी गई दारु के बाद 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले में बुरी तरह से फंसे समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक को हाईकोर्ट द्वारा जोर का झटका दिया गया है। हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से हुई 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए सपा एमएलए को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बृहस्पतिवार को आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को हाईकोर्ट ने जोर का झटका देते हुए जहरीली शराब से हुई मौत मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है ऐसे हालातो में याची को जमानत नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो यांची द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की 21 फरवरी को अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में खुली देसी शराब की दुकान से खरीदी गई शराब के पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
जहरीली शराब के पीने से बीमार हुए 60 से अधिक लोगों को गंभीर हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक साथ दर्जनभर से अधिक लोगों की मौत और 60 से अधिक लोगों के गंभीर होने के चलते पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापा मार कार्यवाही करते हुए शराब के ठेके से कई पेटी नकली शराब बरामद की थी, जिस ठेके से शराब खरीद कर पी गई थी वह सपा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के नाम पर दर्ज थी। जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव का नाम भी इस मामले में सामने आया था। जिसके चलते वर्ष 2022 के अगस्त महीने में पुलिस ने सपा एमएलए को अदालत से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।