अदालतों से हटाई पड़ेगी डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें- सर्कुलर जारी
हाईकोर्ट की ओर से एक बड़े आदेश के अंतर्गत तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की अदालतों से डॉ भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटानी पड़ेगी।
चेन्नई। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े आदेश के अंतर्गत तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की अदालतों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटानी पड़ेगी। अदालतों में केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें ही लगाई जा सकती है। इस बाबत हाईकोर्ट की ओर से बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की अदालतों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि दोनों ही राज्यों की अदालतों में केवल महात्मा गांधी एवं तमिल कवि संत तिरूवल्लुवर की की तस्वीरें लगाई जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश को अलंदुर में बार एसोसिएशन के नवनिर्मित संयुक्त न्यायालय परिसर के प्रवेश कक्ष में लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटाने का निर्देश दिया है।
मद्रास हाईकोर्ट का यह सर्कुलर तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के सभी जिला अदालतों को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इसी महीने की 7 जुलाई को भेजा गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में उन घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और इससे टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा होने की बात भी हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में उल्लेखित की गई है।