गिरीश गौतम के निर्वाचन को रद्द करने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
न्यायालय ने कहा कि तदनुसार अपील खारिज की जाती है
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने सोमवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता।
उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने चार नवम्बर 2019 को सीमा सिंह की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, "अपीलकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता, जिसके जरिये अपीलकर्ता की चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी थी।"
न्यायालय ने कहा कि तदनुसार अपील खारिज की जाती है।
सीमा सिंह द्वारा यह आक्षेप लगाया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निर्वाचन अधिकारियों से साठगांठ करके देवतालाब (रीवा) सीट से अवैध तरीके से विधानसभा चुनाव जीता था।
गिरीश गौतम की ओर से पेश अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने यह अप्पत्ति जतायी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि चुनाव याचिका के लिए विधिक प्रवधानों का पालन नहीं किया गया है।
वार्ता