मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह में पंजाब से यूपी भेजने का आदेश जारी किया है।;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दो सप्ताह में पंजाब से यूपी भेजने का आदेश जारी किया है। वहीं प्रयागराज की एमपी-एलएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी की जेल पर फैसला लेगी।
पूर्वांचल के माफिया डॉन और बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर यूपी शिफ्ट करने के आदेश दिये है। यूपी सरकार लम्बे समय से मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने का प्रयास कर रही है। आरोप है कि पंजाब सरकार बार-बार कुछ न कुछ बहाने करके मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेज रही है। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां यूपी सरकार को भारी राहत मिली है, वहीं मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी बड़ा अपराधी है। उसके खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसके खिलाफ ट्रायल चलाना बहुत जरूरी है।
इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार के हैंडओवर करने के आदेश दिये हैं। मुख्तार अंसारी चूंकि विधायक है, इसलिए प्रयागराज की एमपी-एलएलए कोर्ट इस मामले में जेल का निर्णय करेंगी। यूपी सरकार ने कहा था कि मुख्तार के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज है। उसके पंजाब में रहने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा है। यूपी सरकार ने कहा था कि मुख्तार अंसारी द्वारा यूपी आने से बचने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वह कभी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाता है, तो कभी स्वास्थ्य ठीक न होने का बहाना करता है। यूपी सरकार ने उसकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी भेजने के आदेश दिये हैं।