निकिता तोमर हत्याकांड- दो दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है

Update: 2021-03-26 12:32 GMT

फरीदाबाद। बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ही दोषियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। न्यायालय की ओर से सजा का ऐलान किए जाने से पहले अदालत परिसर को पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। फास्ट ट्रैक न्यायालय के सभी दरवाजों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात था।

शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिए गए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 24 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था। इस मामले में उम्रकैद की सजा पाये दोनों दोषियों को हथियार मुहैया कराने वाले तीसरे आरोपी अजहरुदीन को सबूतों के अभाव में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। बल्लभगढ़ के इस बहुचर्चित निकिता तोमर हत्या मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई थी। हत्या की इस वारदात के बाद महज 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद मृतक निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसका स्वागत है लेकिन वह दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उधर निकिता तोमर की माता विद्यावती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी।




 



 



Tags:    

Similar News