मुस्लिम धर्म गुरु को एससी से मिली राहत- हिरासत को किया रद्द

अपीलकर्ता द्वारा दिए गए भाषण से किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हुई है।

Update: 2024-10-19 12:03 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुजरात के मुस्लिम धर्मगुरु को बड़ी राहत देते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत धर्म गुरु की हिरासत को रद्द कर दिया है।

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1985 के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिरासत के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह निर्धारित कर दे कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए भाषण से किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हुई है।Full View

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