मां बेटी की हत्या-पूर्व जिला पंचायत सदस्य को उम्रकैद- जुर्माना भी..
डॉ सुधीर कुमार को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
मुजफ्फरनगर। 50 वर्षीय महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की गला घोटकर हत्या कर दिए जाने के सनसनीखेज मामले में दोषी पाए गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य को अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। इस मामले की सुनवाई के चलते एक आरोपी के पहले ही मौत हो चुकी है। शनिवार को शामली जनपद के थाना झिंझाना क्षेत्र के ग्राम हरिनगर में वर्ष 2018 की 3 जनवरी को अंजाम दी गई 15 वर्षीय महिला कमला और उसकी 22 वर्षीय बेटी सोनू की गला घोटकर हत्या कर दिए जाने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई अदालत द्वारा की गई।
कैराना के एडीजे प्रथम सुरेंद्र कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी संजय चौहान, एडीजीसी संजय पूनिया एवं वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने जोरदार पैरवी की। सुनवाई के चलते एक आरोपी सुनील की पहले ही मौत हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की जोरदार दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ सुधीर कुमार को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2018 की 3 जनवरी को शामली जनपद के थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव हरिनगर में 50 वर्षीय महिला कमला और उसकी 22 वर्षीय बेटी सोनू की गला घोटकर हत्या कर दिए जाने के बाद आरोपियों ने दोनों के शव बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिए थे। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर सुधीर एवं सुनील के खिलाफ धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए चार्जशीट कैराना कोर्ट में दाखिल कर दी थी।